Friday, January 23, 2009
Loan Recovery policy में बदलाव
चंडीगढ़ : सरकार ने वर्ष 2008-09 के दौरान सरकारी कर्मचारियों को गृह निर्माण ऋण, मोटर कार, मोटरसाईकिल, स्कूटर, मोपेड, विवाह व कम्प्यूटर अग्रिम ऋणों की दरें पहले अग्रिम ऋण के लिए आठ प्रतिशत एवं दूसरे अग्रिम ऋण पर नौ प्रतिशत की दर से वसूली करने का निर्णय लिया है। इसी प्रकार, साईकिल के लिए ये दरें सात प्रतिशत व आठ प्रतिशत होंगी। किसी ऋण के दुरूपयोग के मामले में आवेदक से 10 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज जूर्माना वसूला जाएगा। सरकार ने सामान्य भविष्य निधि पर जमा राशि के लिए भी पहली अप्रैल, 2008 से ब्याज दर आठ प्रतिशत वार्षिक निर्धारित की है। ब्याज की यह दर वित्त वर्ष 2008-09 के दौरान प्रभावी रहेगी। सरकार ने नेत्रहीन तथा शारीरिक रूप से विकलांग सरकारी कर्मचारियों को दिए जाने वाले मूल वेतन का 10 प्रतिशत या अधिकतम 600 रुपये मासिक वाहन भत्ते की दर भी पहली जनवरी, 2009 से अधिकतम 1000 रुपये मासिक या मूल वेतन का 10 प्रतिशत लागू करने का निर्णय लिया है।
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