Friday, January 23, 2009

Sonipat के DC अवमानना के आरोप से बरी

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर निर्माण के मामले में बृहस्पतिवार को सोनीपत के डीसी व तहसीलदार को कोर्ट की अवमानना के आरोप से बरी कर दिया। कोर्ट ने अब कोर्ट के आदेश की अवेहलना के दोष में एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कर्नल केपी शर्मा को अवमानना का नोटिस जारी कर दिया। कोर्ट ने अपने पूर्व के आदेश मे एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर को राष्ट्रीय राजमार्ग पर निमार्ण से जिन लोगो की संपत्ति प्रभावित हुई है। आदेश दिए जाने के बाद अभी तक लोगों को मुआवजा नहीं मिला। मुआवजा में देरी के लिए कोर्ट ने एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कर्नल केपी शर्मा को दोषी माना ओर अवमानना का नोटिस जारी कर दिया। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 12 फरवरी को रखी है।

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