Thursday, February 5, 2009
High Court में पेश हुए शिक्षा सचिव
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के नोटिस पर मंगलवार को हरियाणा के शिक्षा सचिव हाईकोर्ट में पेश हुए। शिक्षा सचिव ने हाईकोर्ट को बताया कि सुप्रीमकोर्ट के रेगुलेशन के अनुसार हरियाणा सरकार ने जेबीटी संस्थानों पर नजर रखने के लिए एक कमेटी 2002 में बनाई गई थी, लेकिन उसे नोटिफाई नही किया। हाईकोर्ट ने सरकार को दो सप्ताह के अंदर कमेटी को नोटिफाई कर कोर्ट मे रिपोर्ट देने को कहा है। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 25 फरवरी को तय की। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में हरियाणा में जेबीटी के नाम पर निजी जेबीटी संस्थानो में छात्रों से तय फीस से ज्यादा वसूली करने के खिलाफ एक याचिका दायर की हुई है। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में हरियाणा में जेबीटी कराने वाले संस्थानों पर छात्रों से मोटी फीस लेने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में निजी जेबीटी संस्थानों पर सरकार का कोई नियंत्रण नही है। इस मामले में याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया कि नियम के अनुसार निजी जेबीटी संस्थान एक साल में 4800 रुपये व दो साल की कुल 9600 रुपये फीस एक छात्र से ले सकता है जबकि प्रदेश में जेबीटी संस्थान एक साल के 35 हजार से 50 हजार रुपये तक व दो साल के लिए 70 हजार से एक लाख रुपये तक वसूल रहे हैं।
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