Friday, January 16, 2009
नए वेतन निर्धारण के निर्देश
छठे वेतन आयोग की घोषणाएं लागू करने की घोषणा के बाद वित्त विभाग ने नए वेतन निर्धारण के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। विभिन्न वेतनमानों की फिटमेंट तालिकाएं दी गई है, जो केवल सामान्य प्रतिस्थापन के लिए लागू होंगी। हालाँकि अभी एक जनवरी 2006 या उसके बाद सीधी भर्ती से लगे कर्मचारियों के वेतन निर्धारण को लेकर कोई दिशा-निर्देश नहीं है। वित्त विभाग ने पत्र में जारी दिशा-निर्देशों में कहा है कि अपग्रेडेड श्रेणी में आने वाले कर्मचारी का वेतन अधिसूचना के नियम सात के नोट-दो के अनुसार तय होगा। वेतन निर्धारण के लिए आहरण वितरण अधिकारी (डीडीओ) अधिकृत होंगे। इन निर्देशों में महत्वपूर्ण बात यह है कि एक जनवरी 2006 या बाद में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त कर्मचारियों के लिए सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के नियम आठ व प्रथम शेड्यूल के भाग ए सेक्शन-दो का भी उल्लेख नहीं किया गया है। नियम आठ के अनुसार 1300 ग्रेड पे में आने वाले कर्मचारी का प्रविष्ट वेतनमान 6050 रुपये होगा। इसके अलावा ग्रेड पे-2400, 4200, 4600, 4800, 5400 के प्रविष्ठ वेतनमान क्रमश: 9840, 16290, 18460, 18750, 21000 रुपये होंगे।
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