Tuesday, June 2, 2009
पांच साल से पहले नहीं बदले जाएंगे शिक्षक
हरियाणा सरकार ने स्कूल शिक्षा विभाग के लिए वर्ष 2009-10 के लिए तबादले संबंधी एक नीति जारी की है। इस नीति के अनुसार प्रदेश में वर्ष 2009-10 के दौरान अध्यापकों का कोई भी सामान्य तबादला नहीं किया जाएगा। सभी तबादले जारी की गई नीति के दिशानिर्देशों के अनुसार किए जाएंगे। इस नीति की एक-एक प्रति पहले ही प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारी और जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारियों को भेज दी गई है। स्कूल शिक्षा विभाग के प्रवक्ता ने जारी बयान में बताया कि कर्मचारी को तबादले के लिए अपने पसंदीदा स्थान के बास्ते संस्थान के मुखिया, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी को इस वर्ष 15 जून तक लिखित निवेदन करना होगा जो 30 जून तक निदेशालय को ऐसे निवेदनों की सिफारिशें भेजेंगे और स्थानांतरण प्रक्रिया 30 जुलाई तक पूरी कर ली जाएगी। उन्होंने बताया कि दिशानिर्देशों के अनुसार किसी भी कर्मचारी का कार्यकाल किसी भी नियुक्ति स्थान पर पांच वर्ष होना चाहिए। जिस भी कर्मचारी के परिणाम पिछले तीन वर्ष से शतप्रतिशत है यदि वह कर्मचारी तबादले का निवेदन नहीं करता है तोउसे पांच वर्ष के बाद भी बदला नहीं जाएगा। उन्होंने बताया कि किसी भी कर्मचारी का स्थानांतरण प्रशासकीय आधार पर प्रदेश सरकार किसी भी समय कर सकती है। प्रवक्ता ने बताया कि निवेदन निर्धारित फार्मेट में तीन विकल्पों सहित करना होगा और पारस्परिक स्थानांतरण के लिए भी निवेदन उसी निर्धारित फोर्मेट में करना होगा और यदि दोनों कर्मचारी 10 कि लोमीटर के दायरे में नियुक्त हैं तो उनके निवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 50 वर्ष की आयु के महिला और पुरुष अध्यापकों को कन्या विद्यालयों में प्राथमिक तौर पर नियुक्त किया जाएगा। शतप्रतिशत नेत्रहीन और 70 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग अध्यापकों को उनके ब्लॉक या 10 किलोमीटर की परिधि में नियुक्त करने के प्रयास किए जाएंगे।
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