Thursday, May 21, 2009
शिक्षकों को मिला तोहफा
प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों, राजकीय महाविद्यालयों एवं सरकारी सहायता प्राप्त कालेजों के अध्यापकों या समकक्ष काडर वाले कर्मियों को संशोधित वेतनमानों के अनुरूप अंतरिम राहत का 40 प्रतिशत बकाया तदर्थ आधार पर देने का निर्णय किया है। शिक्षा मंत्री मांगेराम गुप्ता ने बताया कि वेतनमानों के पात्र अध्यापकों एवं अन्य समकक्ष कर्मचारी, जो 8000-13500 रुपये तथा 10000-15200 रुपये का पूर्व संशोधित वेतनमान में वेतन ले रहे थे, वे 36 माह के लिए क्रमश: 1,30,000 रुपये तथा 1,60,000 रुपये का तदर्थ बकाया के पात्र होंगे तथा जो 12,000-18300 रुपये तथा 16400-22400 रुपये के वेतनमान में थे, उन्हें क्रमश: 1,90,000 तथा 2,50,000 रुपये का तदर्थ बकाया मिलेगा। विश्वविद्यालयों के कुलपति पांच -पांच लाख रुपये के तदर्थ बकाया के पात्र होंगे। उन्होंने बताया कि तदर्थ बकाया राशि का आहरण महाविद्यालय प्राध्यापक/प्राचार्य इत्यादि के वर्तमान में कार्यरत महाविद्यालयसे होगा। सभी प्राध्यापकों का तदर्थ बकाया भुगतान की स्वीकृति महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा जारी की जाएगी और उसकी एक प्रति उस महाविद्यालय में प्रेषित की जाएगी, जहां वे पूर्व में कार्यरत रहे हैं। 8000-13500 रुपये, 10,000-15200 रुपये तथा 12,000-18300 रुपये के वेतनमान के उन प्राध्यापकों इत्यादि के मामले में, जो पहली जनवरी, 2006 के बाद सेवा में आए हैं, के बकाया की गणना क्रमश: 3600 रुपये प्रतिमाह, 4400 रुपये तथा 5200 रुपये प्रतिमाह की दर से की जाएगी। आहरण एवं वितरण अधिकारी या प्राचार्य द्वारा कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में बकाया वितरण की आवश्यक प्रविष्टियां दर्ज की जाएंगी। सभी पात्र प्राध्यापक एवं अन्य समकक्ष कर्मचारियों को लिखित में देना होगा कि अंतरिम राशि की अदायगी उनके बकाया राशि से समायोजित की जाएगी।
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